नीमच

पाखंडी बाबा की खुली पोल, नाबालिग से रेप के मामले में 18 साल की हुई जेल

नीमच: मध्य प्रदेश के नीमच में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने सजा का ऐलान किया है. अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार धाकड़ ने दोषी पाखंडी बाबा को 18 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 2 हजार 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

जिला लोक अभियोजन अधिकारी जगदीश चौहान ने बताया कि मामला 2014 का है, जहां मनासा थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय पीड़िता उसके मामा के घर पर रहती थी. घटना वाले दिन उसके मामा उसे स्कूल छोड़कर गए थे. लेकिन जब शाम 7 बजे तक बच्ची अपने घर वापस नहीं लौटी तो, परिजनों ने स्कूल और आसपास में पूछताछ की. जिसमें पता चला कि झाडफूंक करने वाला मोहम्मद अली रोज बच्ची से बात करता था. और वो भी कई घंटों से गायब है. इसके बाद परिजनों ने मनासा थाने में आरोपी मोहम्मद अली के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज करने के बाद बच्ची और पाखंडी बाबा की तलाश तेज कर दी, पुलिस ने कई घंटों की छानबीन के बाद बच्ची को रतलाम से बरामद किया, साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया.

पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी मोहम्मद अली स्कूल के बाहर से मुझे बहला-फुसलाकर ले गया था. उसने मुझे शादी का झांसा भी दिया. जब मैंने इंकार कर दिया, तो उसने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता के इस बयान के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया. आज इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार धाकड़ ने दोषी को 18 साल कारावास की सजा मुकर्रर कर दी.