शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा, 17 हजार का जुर्माना
जबलपुर: (देवराज सिंह चौहान) भले ही मध्यप्रदेश में अभी नए मोटर व्हीकल एक्ट के आधार पर चालान लागू नहीं किया गया हो, लेकिन न्यायालय भारत सरकार के बनाये नियमों का ही पालन करती है. जिसके चलते जबलपुर में शराब पीकर वाहन चलाना एक शख्स को भारी पड़ गया. ट्रैफिक पुलिस के चालान पेश करने पर सीजेएम कोर्ट द्वारा चालक पर 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. यह जुर्माना नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किया गया है.
आपको बता दे कि जबलपुर शहर के ओमती क्षेत्र के रहने वाले कमलेश को चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाना भारी पढ़ गया. ट्रैफिक पुलिस द्वारा कमलेश की ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग की गई, जिसने वह निर्धारित सीमा से अधिक शराब का सेवन किया हुआ पाया गया. साथ ही वाहन का इन्श्योरेंस एवं ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित दस्तावेज ना होने के कारण उसका चालान काटा गया.
कमलेश के चालान की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे कर सीजेएम वरुण पांसे के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद सीजेएम द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने व इन्श्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर उसपर कुल 17 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया गया.
आपको बता दे कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है. जबलपुर एडिशनल एसपी ट्रैफिक के अनुसार यातायात नियमों के पालन करने के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन कर सकें. बरहाल नियमों को तोड़ने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है.