CAA हिंसा: 53 उपद्रवियों से वसूले जाएंगे 23 लाख, कोर्ट ने दिए निर्देश
मुजफ्फरनगर: एक स्थानीय अदालत ने सीएए (caa) विरोधी प्रदर्शन के दौरान 53 लोगों को सार्वजनिक संपत्ति (public property) को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया है. अदालत ने दोषियों से 23.41 लाख रुपये वसूलने का निर्देश दिया है.
एडीएम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि 20 दिसंबर कोमुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया. सभी दोषियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचाना गया .
सभी दोषियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है. एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा, सीसीटीवी में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते सभी 57 लोगों को नोटिस भेजा गया था. उनसे अपने जवाब दाखिल करने को कहा गया था. इनमें चार बाद में निर्दोष साबित हुए जबकि 53 लोगों के जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए. सभी आरोपियों को एडीएम कोर्ट के सामने अपने बयान दर्ज करने के लिए कहा गया था.
आरोपी के वकील मुन्नवर हुसैन ने कहा, मेरे क्लाइंट निर्देोष हैं और ज्यादातर बहुत गरीब है. हम इस ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे. वकील ने कहा कि एक आरोपी राजू मजदूर है और किराए के मकान में रहता है.वह सीसीटीवी में फुटेज में शुक्रवार की नमाज के बाद वापस लौटते हुए नजर आ रहा है. उसका हिंसा से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन प्रशासन ने उसे भी नोटिस भेज दिया.