न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर आयुक्त एवं भवन अधिकारी को दिया नोटिस
(देवराज सिंह चौहान) देवास। नगर पालिका निगम देवास द्वारा सुनीता पति ब्रज सिंह यादव को उनके आवास नगर एवं राधागंज के मकान को अवैध बताते हुए 28 जनवरी को नोटिस जारी किया था, जबकि श्रीमती यादव को माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश दिया गया था एवं उसमे आयुक्त नगर पालिका निगम देवास को निर्देश जारी किये थे । परन्तु आयुक्त संजना सिंह द्वारा न्यायालय के निर्देशों का पालन न करते हुए नोटिस जारी कर दिए गये जिसके विरुद्ध श्रीमती यादव ने आयक्त संजना जैन एवं भवन अधिकारी आसीम शेख के विरुद्ध अवमानना याचिका उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में अधिवक्ता हिमांशु जोशी के माध्यम से दायर की है। माननीय उच्च न्यायलय इंदौर द्वारा 10 फरवरी को आयुक्त संजना जैन एवं भवन अधिकारी आसीम शेख को न्यायलय की अवमानना के नोटिस जारी कर दिए है। श्रीमती यादव द्वारा एक याचिका उनके बायपास स्थित फार्महाउस को अवैध तरीके से तोडने के विरुद्ध भी दायर की गयी है जिसमे भी जल्द ही न्यायालय द्वारा सुनवाई हो सकती है।