घर जा रहे पति पत्नी को लूटने वाले को 5 साल कठोर कारावास
उज्जैन।मुकेश कुमार कुन्हारे )न्यायालय श्रीमान अरविन्द रघुवंशी, अष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी विजय पिता श्याम कुमार रायकवार, उम्र 25 वर्ष, निवासी-सार्थक नगर, थाना नानाखेडा, जिला उज्जैन को धारा 392 भा.द.स. के अतंर्गत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी सुनिल श्रीवास्तव ने थाना नानाखेड़ा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबध्द कराई कि दिनांक 21.04.17 के शाम करीब 04.30 बजे वह अपनी पत्नी के साथ अपनी स्कूटी पर बैठाकर कॉलेज से वापस घर की ओर जा रहा था, जैसे ही वह सांची मिल्क पार्लर के सामने पहुंचे तभी पीछे से अभियुक्त विजय ने फरियादी की पत्नी के कंधे पर टंगा हुआ ब्राउन कलर का हेण्ड बैग को झपट्टा मारकर छीनकर भागने लगा तो फरियादी की पत्नी चिल्लायी तो फरियादी ने अभियुक्त विजय की मोटर साईकिल के पीछे के पहिये पर टक्कर मारी तो अभियुक्त विजय लड़खड़ा कर गिरा और फरियादी ने अपनी गाड़ी खड़ी करके पकड़ने का प्रयास किया तो अभियुक्त विजय उसकी सफेद रंग की हीरो कम्पनी की गाड़ी व हेण्डबैग लेकर भाग गया, हेण्डबेग मे फरियादी की पत्नी का आधार कार्ड, कालेज का परिचय पत्र, दो रेल्वे टिकिट, पेन कार्ड फोटो कापी तथा करीब 1500-1600, रूपये नगदी थे, तत्पश्चात अभियुक्त की तलाश करने पर नहीं मिला। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना नानाखेडा द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
न्यायालय की टिप्पणीः- वर्तमान में सार्वजनिक स्थानों पर दिन में ही इस प्रकार की लूट की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हो रही है जो अभियुक्त के दुस्साहस का परिचय है। इसलिये अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उक्त अभियुक्त को न्यायोचित दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, जिससे उक्त अभियुक्त अपराध की पुनर्रावृत्ति न करें तथा अन्य व्यक्तियों के लिये भी एक सबक बन सकें।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रूपसिंह राठौर, अपर लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई।