कलेक्टर ने तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम समिति की बैठक ली
(देवराज सिंह चौहान) उज्जैन। सोमवार को सिंहस्थ मेला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम समिति की बैठक ली। बैठक में पावर पाइन्ट प्रजेंटेशन के माध्यम से भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, तम्बाकू नियंत्रण कानून की जरूरत, कानून बनाने का इतिहास, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद, विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन और वितरण का विनियमन अधिनियम-2003 के अन्तर्गत धारा-1, धारा-3, धाराम-25, धारा-29, धारा-4, धारा-6 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
बैठक में तम्बाकू सेवन और परोक्ष धुम्रपान में भारत और मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में बताया गया कि भारत में किसी न किसी रूप में तम्बाकू का उपयोग करने वाले वयस्कों का प्रतिशत 34.6 है, वहीं मध्य प्रदेश में 39.5 है। इसी प्रकार धुम्रपान करने वालों का भारत में प्रतिशत 14, वहीं मध्य प्रदेश में 16.9 है। इसी प्रकार घरों में परोक्ष धुम्रपान से प्रभावित होने वाले वयस्कों का प्रतिशत भारत में 52.3, वहीं मध्य प्रदेश में 70.5 है। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर परोक्ष धुम्रपान से प्रभावित होने वाले लोग 40 प्रतिशत हैं।
बैठक में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा-4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों के बारे में बताया गया, जहां धुम्रपान पूर्णत: निषेध किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने पर 200 रुपये के जुर्माने के प्रावधान के बारे में बताया गया। कलेक्टर ने तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत सम्बन्धित विभागों की जिला एवं ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग करवाये जाने के निर्देश दिये। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे।