मध्यप्रदेश

आब पी.एफ. के पैसे निकालना हुआ आसान, एटीएम- यूपीआई से निकाले जा सकेंगा जमा पेमेंट,

ईपीएफओ मेंबर्स जल्द ही UPI और ATMसे पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे इसकी लिमिट 1 लख रुपए तक होगी मइ के आखिरी या जून की शुरुआत तक यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमित डावरा ने बुधवार को यह जानकारी दी,

उन्होंने बताया कि इसके लिए कर्मचारियों को डेबिट कार्ड की तरह ईपीएफओ विड्रोल कार्ड दिया जाएगा इससे वह एटीएम से तुरंत पैसे निकाल सकेंगे यूपीआई के जरिए यूजर्स अपना पीएफ बैलेंस भी चेक कर सकेंगे,अभी ईपीएफओ मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम की प्रक्रिया भी दो हफ्ते तक लगते हैं

इसका मकसद प्रक्रिया को आसान करना है क्लेम की प्रक्रिया का समय घटकर केवल तीन दिन कर दिया गया है अब 95% दावे ऑटोमेटिक है, और आगे भी सुधार किए जाने की योजना है नौकरी जाने पर 1 महीने के बाद निकाल सकेंगे पीएफ का 75% पैसा, इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं पीएफ में जमा बाकी 25 % हिस्से को नौकरी छूटने के 2 महीने बाद निकाला जा सकता है

पीएफ निकासी इनकम टैक्स के नियम:

कर्मचारियों को यदि किसी कंपनी में सेवा देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वह पीएफ निकलता है तो उसे पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलकर भी हो सकती है एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं

अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले पीएफ खाते से 50 हजार से ज्यादा राशि निकलता है तो उसे 10% टीडीएस चुकाना होगा वहीं अगर उसके पास पैन कार्ड नहीं है तो उसको 30% टीडीएस देना होगा हालांकि अगर कर्मचारी फॉर्म 15G/15H आगे सबमिट करता है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाता

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