उज्जैन

जमीन के लालच में अपने भाई की पत्थर मारकर कुए में फेंककर हत्या कारित करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

उज्जैन मुकेश कुमार कुन्हारे न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश, बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी रमेशचन्द्र पिता ज्ञानचंद्र, उम्र 44 वर्ष, निवासी ग्राम खरसौदकला तहसील बड़नगर को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास की सजा व धारा 201 भादवि में 02 वर्ष सश्रम कारावास व 203 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 4,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनंाक 03/10/15 को अभियुक्त रमेशचन्द्र ने फरियादी बनकर द्वारा थाना प्रभारी भाटपचलाना को इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह खरसौदकला में रहता है तथा खेती व अनाज व्यवसाय का काम करता है । आज दिनंाक 03/10/15 को शाम 7.30 बजे वह तथा उसके बडे भाई प्रकाशचन्द्र मोटरसायकिल से ख्ेात से अपने घर खरसौदकला आ रहे थे। मोटरसायकिल वह चला रहा था और जैसे ही उडसिंगा रोड की पुलिया पर पहुंचे कि रोड पर तीन लोग मिले और उसे रोकने का ईशारा किया तो वह रूक गया। उन तीनों में से एक ने बोला कि उनके भूसे से भरा ट्ेक्टर बंद हो गया है धक्का दिला दो उसने देखा कि दो लोग मुंह में सफेद कपडा तथा एक के मंुह पर काला कपडा बंधा था तीनों के बदन में कचरा लग रहा था दो लोग पेंट शर्ट पहने थे तथा एक व्यक्ति कुर्ता पायजामा पहने हुये था उसने उनके टेªक्टर में धक्का दिलाने के लिये अपनी मोटरसायकिल पलटाई और उनके बताये अनुसार ग्राम सेवक रणछोड चौधरी के खेत तरफ गया वे तीनों उसकी मोटरसायकिल पीछे तरफ आ रहे थे उसने थोडी दूर पहले अपनी मोटरसायकिल खडी कर दी । उसका भाई प्रकाशचन्द्र मोटरसायकिल से उतरकर चल दिया और वह पीछे हो गया तब उसने देखा कि एक व्यक्ति कुऐ के पास खडा था और हेल्मेंट पहने व पेंट शर्ट पहने था तथा हाथ में डंडा लिये थे और उसके भाई प्रकाश को उनके पास पहुंचते ही साथ चल रहे तीनों लोगांे ने पकड लिया और चौथे खडे व्यक्ति ने उसके भाई प्रकाश के सिर में लटठ मारा और उन दोनों ने जो उसके भाई को पकडे हुये थे उसके भाई प्रकाशचन्द्र को रणछोड चौधरी के खेत के कुए में डाल दिया और उसके भाई को फेंकते ही एक ने बोला कि इसको भी मारकर फेंक दो इतने में वह डरकर भागकर आने लगा तो एक ने उसे लट्ठ से मारा जो उसके बायें पैर के टखने में लगा वह भागकर मोटरसायकिल तक आया और मोटरसायकिल लेकर घर आया और घर आकर बडे भाई और अन्य लोगों को बताया एवं मृतक का जमीन के संबंध में संजू, पूनमचंद, पप्पू एवं शुक्ला नामक व्यक्ति से विवाद होना बताया तथा उन पर शंका होना बताया था। पुलिस थाना भाटपचलाना द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। अनुसंधान के दौरान यह तथ्य आये कि मृतक के पास 17-18 बीघा जमीन थी, आरोपी रमेशचन्द्र उसे लेना चाहता था। आरोपी मृतक को घटना दिनांक को खेत पर ले जाने का कहकर ले गया और उसके द्वारा मृतक की पत्थर से मारकर कुए में गिरा कर हत्या कर दी गई। पुलिस थाना भाटपचलाना द्वारा आवश्यक अनुसंधान पश्चात न्यायालय मे अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री कलीम खान, एजीपी, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गई।