विधायक श्री पारस जैन के पत्र के बाद निगमायुक्त ने जारी किए आदेश
अब हितग्राही को मिलेगी प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन की रसीद
केंद्र सरकार द्वारा निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध करवाने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना चलायी जा रही है जिसके अंतर्गत लाखों हितग्राहियों को इसका लाभ मिला है ए परंतु जबसे प्रदेश मे काँग्रेस सरकार बनी है इस योजना मे प्रदेश निरंतर पिछड़ रहा है ! राज्य सरकार की लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं इस महत्वाकांक्षी योजना मे अधिकारी वर्ग पलीता लगाने का कार्य कर रहे हैं ! इसी मुद्दे को लेकर 28 सितंबर को पत्र लिखकर उज्जैन उत्तर विधायक श्री पारस जैन द्वारा प्रशासन को अवगत करवाया गया था !
श्री जैन के अनुसार पंडित दिनदयाल जी के अंतयोदय के सिद्धान्त का अक्षरशः अनुपालन करते हुए इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के तहत लाखों जरूरतमंद लोगों को पक्की छत प्रदान करने का कार्य किया है !परंतु राजनैतिक दुर्भावना से ग्रसित प्रदेश सरकार द्वरा इस योजना के क्रियान्वयन मे घोर लापरवाही बरतते हुए योजना की सफलता मे पलीता लगाने का कार्य किया जा रहा है ! श्री जैन ने पत्र के माध्यम से निगमायुक्त को अवगत करवाते हुए मांग रखी थी की जो भी हितग्राही आवास के लिए अपना आवेदन जमा करता है तब उसे आवेदन प्राप्ति की रसीद प्रदान की जाये साथ ही पंजीयन रजिस्टर मे भी हितग्राही के सामने उसके नाम और पावती नंबर भी दर्ज़ किया जाये जिससे इस योजना की अनियमितता को रोका जा सके ! उपरोक्त मांग पर विचार करते हुए
आयुक्त ने संबन्धित अधिकारियों को दोनों व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश प्रदान किए है ! श्री जैन ने आमजन से अपील करते हुए कहा की अब जो भी हितग्राही आवास योजना के तहत अपने आवेदन प्रस्तुत करे वो आवेदन प्राप्ति की पावती अवश्य प्राप्त करे ! जिससे की केंद्र सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना मे चल रहे अनियमितता और भरष्टाचार पर विराम लग सके !