कृषि आदान विक्रेता संघ को मिला स्थगन आदेश
देवास। प्रदेश सरकार ने यूरिया नीति में बदलाव करते हुए 6 सितम्बर को एक पत्र जारी कर सभी कंपनियों की सहमती से म.प्र. में निजी विक्रेताओं केे बजाय सहकारिता सोसायटी के माध्यम से यूरिया बेचने के आदेश जारी किए थे। जिसका व्यापारी विरोध कर रहे हैं। कृषि आदान विक्रेता संघ केे जिलाध्यक्ष प्रकाश कुमावत ने बताया कि इस आदेश के खिलाफ लीगल एडवाइजर कमेटी के अध्यक्ष राजेश मलैया के माध्यम से जबलपुर हाईकोर्ट में रीट पिटिशन क्र. डब्ल्यू पी. 19787 दायर की थी। जिसमें यह मांग की गई थी कि निजी क्षेत्र व सोसायटियों को आदेश जारी कर के पूर्व अनुपात यथावत रखा जाए ताकि व्यापारी व कृषकों को यूरिया की उपलब्धता हो सके। हाईकोर्ट के न्यायाधीश माननीय सुबोधा अभ्यंकर ने म.प्र. कृषि आदान विक्रेता संघ की याचिका पर बुधवार को स्थगन आदेश जारी कर दिया है। अब पूर्व केे अनुसार यूरिया निजी क्षेत्र व सोसायटियों को मिलेगा । इस रीट पिटिशन को दायर करने में म.प्र. आदान विक्रेता संघ के प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह राजपूत केे निर्देश पर लीगल एडव्हाईजर कमेटी के अध्यक्ष राजेश मलैया, उमाशंकर अग्रवाल, विजय जैन, जयेश ओझा, आनंद कपूर व प्रदेश सचिव संजय रघुवंशी की विशेष भूमिका रही। अध्यक्ष श्री कुमावत ने बताया कि स्थगन आदेश जारी होने के बाद म.प्र. आदान संघ को बहुत बड़ी जीत मिली है।