CM अशोक गहलोत के निर्वाचन पर समन जारी, 27 सितंबर तक हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
(देवराज सिंह चौहान) जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में आरती गौतम की चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट जस्टिस विनीत कुमार माथुर की कोर्ट ने जोधपुर जिले के सरदारपुरा विधायक व प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्य निर्वाचन व सरदारपुरा निर्वाचन अधिकारी को समन जारी किया है.
कोर्ट ने समन जारी कर आगामी 27 सितंबर को विविधकों के स्थिरीकरण के लिए कोर्ट में उपस्थित होकर लिखित में जवाब पेश करने के आदेश दिए है. कोर्ट ने यह समन साधारण डाक व रजिस्टर डाक से भेजने के आदेश दिए है.
सरदारपुरा विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्वाचन को चुनौती देने वाली आरती गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विनीत माथुर की कोर्ट ने यह समन जारी किए हैं.
याचिकाकर्ता ने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनाव के लिए नाम नामांकन पत्र दाखिल किया था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पी सी जैन ने कोर्ट को बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने याचिकाकर्ता का गलत तरीके से नाम नामांकन पत्र खारिज कर दिया.
इसके साथ ही याचिकाकर्ता का आरोप है कि सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक गहलोत ने मेनिफेस्टो में प्रलोभन देकर चुनाव जीता है. ऐसे में सरदारपुरा क्षेत्र से विजय प्रत्याशी और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चुनाव को रद्द करने की मांग याचिका के माध्यम से की गई है.
हाईकोर्ट जस्टिस विनीत माथुर की कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चुनाव आयोग, राजस्थान व रिटर्निंग अधिकारी को समन जारी कर विविधकों के स्थिरीकरण के लिए जवाब पेश करने के लिए आगामी 27 सितम्बर को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश जारी किए.