गाजियाबाद

होटल और रेस्टोरेंट में तंदूर पर बैन, पकड़े गए तो लगेगा 50 हजार तक का जुर्माना

(देवराज सिंह चौहान) गाजियाबाद: गाजियाबाद के होटल और रेस्टोरेंट में अब तंदूरी रोटी का स्वाद नहीं मिलेगा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central pollution control board) के निर्देश के बाद गाजियाबाद शहर में होटल और रेस्टोरेंट में तंदूर पर पाबंदी लगा दी गई है. नगर निगम ने जुर्माने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है. अगर, कोई रेस्टोरेंट या होटल नियम की अनदेखी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ 5000 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इसको लेकर प्रशासन को आदेश जारी किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इसकी जांच करें और जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू करें.

इस कार्रवाई की शुरुआत खुद नगर आयुक्त दिनेश चंद ने की. उन्होंने वसुंधरा में ढाबे पर तंदूर के इस्तेमाल पर कार्रवाई करते हुए 1000 का जुर्माना लगाया और तंदूर को पानी डालकर बुझा दिया. नगर आयुक्त दिनेश चंद का कहना है कि शहर में जिन-जिन होटल और ढाबे में तंदूर का इस्तेमाल हो रहा है उनको चिन्हित किया जाएगा. जो भी कोयले और लकड़ी से चलने वाले तंदूर उपयोग करते मिलेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाले तंदूर का प्रयोग होटल संचालकों को करना होगा.