तिहाड़ जाने से बचे चिदंबरम! SC का आदेश- जमानत न मिले तो CBI कस्टडी बढ़ा दें
(देवराज सिंह चौहान) नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट से पी. चिदंबरम को राहतट्रायल कोर्ट में अंतरिम जमानत की गुहार लगा सकते हैंजमानत ना मिलने पर बढ़ सकती है CBI रिमांडऐसी स्थिति में तिहाड़ जेल जाने से मिलेगी राहत
INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सीबीआई कस्टडी के खिलाफ सुनवाई पर अदालत ने पी. चिदंबरम से निचली अदालत में अपील करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर निचली अदालत में अंतरिम जमानत की याचिका स्वीकार नहीं होती है, तो कोर्ट सीबीआई कस्टडी को तीन दिन के लिए बढ़ा दे. अगर ऐसा होता है कि पी. चिदंबरम तिहाड़ जेल जाने से बच जाएंगे.
दरअसल, सोमवार को सीबीआई हिरासत खत्म हो रही है और अगर कोर्ट की तरफ से सीबीआई को कस्टडी नहीं दी जाती तो पी. चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में जाना पड़ता. यानी उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में जाना पड़ता.
सोमवार को हुई सुनवाई में पी. चिदंबरम के वकील ने इसी बात का विरोध किया और कहा कि या तो पी. चिदंबरम को अंतरिम जमानत दें अन्यथा हाउस अरेस्ट का आदेश दे दें.
‘कहीं नहीं भागेंगे पी. चिदंबरम’
सुप्रीम कोर्ट में वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारी अपील कोर्ट ने नहीं सुनी, हमने अपने नोटिस का जवाब आधी रात को ही दिया. हमने रिमांड में भी चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि सीबीआई का नोटिस वैध नहीं था, क्योंकि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में था. 74 साल के पी. चिदंबरम को घर में ही नजरबंद रख सकते थे.
कपिल सिब्बल ने कहा कि पी. चिदंबरम को अंतरिम प्रोटेक्शन दीजिए, वो कहीं जाएंगे नहीं. अगर उन्हें तिहाड़ भेजा गया, तो उनकी अपील का फायदा नहीं होगा. कपिल सिब्बल ने कहा कि पी. चिदंबरम 74 साल के हैं, पूर्व मंत्री हैं और ऐसे में उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है.
कपिल सिब्बल ने कहा कि पी. चिदंबरम को तिहाड़ ना भेजा जाए, बस घर में नजरबंद कर दिया जाए. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कोर्ट पी. चिदंबरम को या तो नजरबंद करें या फिर अंतरिम जमानत दे. वकील ने अपील की कि उन्हें तीन दिन का समय किया जाए, या निचली अदालत से कहें कि तीन दिन की रिमांड बढ़ा दी जाए.
इस दौरान जस्टिस भानुमती ने कहा कि आप निचली अदालत में हाउस अरेस्ट की अपील क्यों नहीं करते हैं, इसपर कपिल सिब्बल ने कहा कि क्योंकि वहां से अपील खारिज हो जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने पी. चिदंबरम को अंतरिम जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा है. ट्रायल कोर्ट सीबीआई कस्टडी को भी बढ़ा सकता है. हालांकि, सीबीआई ने इसका विरोध किया और कहा कि सीबीआई सिर्फ सोमवार तक कस्टडी के लिए राजी हुई थी.
अब सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अगर अंतरिम याचिका खारिज हो तो कस्टडी तीन दिन के लिए बढ़ जाए. अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी. ऐसे में इसे चिदंबरम के लिए राहत माना जा रहा है, क्योंकि अगर सीबीआई कस्टडी बढ़ती है तो पी. चिदंबरम को तिहाड़ नहीं जाना होगा.