देवास

आयुक्त ने शहर के बकाया  कर सख्ती से वसूली के लिये  निर्देष दिये

(देवराज सिंह चौहान) देवास/ वित्तीय वर्ष 2019-2020 की समाप्ति के पूर्व वसूली लक्ष्य पूर्ति हेतु निगम के राजस्व अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, वसूली सहायको, व उनके सहायक (सम्पतिकर, जलकर, लायसेंस शुल्क, दुकान किराया, यूजर चार्जेस,) की वसूली सख्ती से करने तथा अपने दायित्वो का निर्वहन करने हेतु निगम आयुक्त संजना जैन द्वारा समीक्षा बैठक मे बड़े बकाया सम्पतिकर दाताओ से सम्पतिकर की वसूली सख्ती से वसूली किये जाने एवं कुर्की वारंट जारी करने के निर्देष दिये।
आयुक्त ने शहर के बकाया जलकर उपभोक्ताओ से जलकर की राषी वसूलने हेतु सख्ती से निर्देष दिये साथ ही कहा जिन बकायादारो द्वारा जलकर राषि जमा नही कि गई उक्त जलकर उपभोक्ताओ पर नल कनेक्षन विच्छेद करने की कार्यवाही प्रस्तावति करने के निर्देष दिये। निगम स्वामित्व की दुकानो से दुकान किराये की राषि भी सख्ती से वसूलने के निर्देषो के साथ ही किराये की राषी जमा नही कराये जाने की स्थिती मे दुकानो पर ताले लगाये जाने की कार्यवाही की जाने के निर्देष दिये गये। साथ ही व्यवसायिको से लायसेंस शुल्क जमा कराने एवं नये व्यवसायको के नवीन लायसेंस बनाने की कार्यवाही करने के भी निर्देष दिये गये है।
शहर मे डोर टू डोर कचरा संग्रहण हेतु जाने वाली कचरा गाडियो मे कचरा डालने वाले रहवासियो, व्यवसायिको, से यूजर चार्जेस की वसूली शत् प्रतिष्त करने के बैठक के दौरान निर्देष दिये। साथ ही बताया की बकाया सम्पतिकर, जलकर, लायसेंस शुल्क, दुकान किराया, यूजर चार्जेस, की वसूली हेतु लक्ष्य अनुरुप सख्ती से वसूली के लिये दलो का गठन किया जाकर वसूली करने के निर्देष दिये गये है। आयुक्त ने शहर के समस्त बकायादारो से अपील की है,कि बकाया राषी अति शीघ्र जमा कर कुर्की जेसी अप्रिय कार्यवाही से बचे।