UP में दो चालान: ऑन स्पॉट पुराना तो कोर्ट जाने पर लगेगा नए दर से जुर्माना
उत्तर प्रदेश में ऑन स्पॉट चालान के लिए पुरानी दर ही लागू रहेगी. दरअसल, योगी सरकार ने इस साल जून में मोटर व्हीकल एक्ट की दरें तय की थी. इसके बाद इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यही कारण है नए मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने ऑन स्पॉट नहीं लागू होंगे, जबकि अगर मामला कोर्ट तक जाता है तो नए दर से जुर्माना देना होगा.
- ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त हुई यूपी सरकार
- डीजीपी के आदेश के मुताबिक, गलती पर पुलिसकर्मी भरेंगे दोगुना जुर्माना
- प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ काटे जा रहे चालान
उत्तर प्रदेश में ऑन स्पॉट चालान के लिए पुरानी दर ही लागू रहेगी. दरअसल, योगी सरकार ने इस साल जून में मोटर व्हीकल एक्ट की दरें तय की थी. इसके बाद इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यही कारण है नए मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने ऑन स्पॉट नहीं लागू होंगे, जबकि मामला अगर कोर्ट तक जाता है तो नए दर से जुर्माना देना होगा.
इससे पहले उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों को और सख्त बनाने के लिए प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने सभी पुलिसकर्मियों को पत्र लिखा. इस पत्र में ओपी सिंह ने कहा कि अगर पुलिस का कोई अधिकारी ट्रैफिक के नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जुर्माना राशि से दोगुना उससे वसूला जाए. इसमें कहा गया कि अगर कोई पुलिसकर्मी नियम तोड़ता हुआ पाया जाए तो उसे दोगुना जुर्माना चुकाना होगा. ताकि जनता में एक संदेश जाए और पुलिस वाले भी मोटर वाहन कानून तोड़ने से डरें.
बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 को एक सितंबर से लागू कर दिया है. इस मामले में परिवहन विभाग ने 28 अगस्त को अधिसूचना भी जारी कर दी. नए नियमों के मुताबिक ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर वाहन चलाने वाले को अब पहले से कई गुना ज्यादा जुर्माना देगा देना होगा.
सबसे खास बात यह है कि अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते समय पकड़ा गया तो 25 हजार रुपये का जुर्माना और गाड़ी मालिक को 3 साल तक की सजा होगी. साथ ही उस वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा. पहले नाबालिग के वाहन चलाने पर कोई जुर्माना नहीं था. इसी तरह से इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी अब तक कोई जुर्माना नहीं था लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा. बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की बजाय 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो जाएगा.