दिल्ली

अजित पवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जांच रोकने की मांग वाली याचिका खारिज

(देवराज सिंह चौहान)  नई दिल्ली: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को बड़ा झटका लगा. कोर्ट ने को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में जांच रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस से इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए कहा है. यह घोटाला करीब 5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का है.

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. बेच ने कहा कि इस परिस्थिति में जांच को नहीं रोका जा सकता. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश को भी बरकरार रखा है.
यह स्पेशल लीव पिटीशन अजित पवार समेत 50 से अधिक आरोपियों द्वारा दायर की गई थी. याचिका में मुंबई हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. मुंबई हाईकोर्ट ने बीते 22 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता अजित पवार और 69 अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था.