मंडी व्यापारी एसोसिएशन चुनाव
उज्जैन। मंडी अनाज व्यावसायिक संघ के चुनाव का आगाज हो चुका है। सद्भावना पैनल के 21 प्रत्याशी भी मंडी व्यापारी एसोसिएशन के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। 14 अगस्त को सद्भावना पैनल के सभी प्रत्याशियों ने मंडी चुनाव कार्यालय पहुँच कर मुख्य चुनाव अधिकारी मोहन मुकुल व मुरली हेड़ा के समक्ष निर्वाचन प्रक्रिया व अन्य विषयों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई व ज्ञापन सौंपा।
सद्भावना पैनल की ओर से हजारीलाल मालवीय, सतीश राजवानी व दिनेश हरभजनका ने मुख्य चुनाव अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज करते हुए बताया कि आपने निर्वाचन नियमावली व निर्वाचन कार्यक्रम 2019 के परिपत्र में अनाज तिलहन व्यावसायिक संघ के रजिस्ट्रेशन क्रमांक व वर्ष का उल्लेख नहीं किया है, जो कि संवैधानिक है।व्यापारी हजारीलाल मालवीय ने आरोप लगाते हुए बताया कि मतदाता सूची के अनुसार चुनाव अधिकारी ने अंतिम क्षण 12 अगस्त की शाम तक निर्वाचन कार्यालय में 10 फार्म लिये हैं, जिसका सीरियल क्रमांक 88 से लगाकर 97 है। उक्त नामांकन का आवेदन पत्र मतदाता सूची के अनुसार भरा गया है तथा उसके अनुसार प्रत्याशियों की सूची 13 अगस्त को प्रत्याशित की जाना थी, किन्तु चुनाव अधिकारी द्वारा मतसूची के अनुसार प्रत्याशियों की सूची का चस्पा नहीं किया गया और चुनाव अधिकारी मोहन मुकुल ने मनमाने तरीके से साधारण सभा के ठहराव प्रस्ताव के विपरीत जाकर व अनाज तिलहन संघ के नियम व उपनियमों के विपरीत जाकर कुछ प्रत्याशियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह किया, जिसका हम सभी विरोध करते हैं व मांग करते हैं कि उक्त प्रत्याशियों के नामांकन फार्म तत्काल निरस्त किये जाएं।सद्भावना पैनल के प्रत्याशी सतीश राजवानी ने बताया कि चुनाव अधिकारी द्वारा प्रत्याशियों की जो सूची चस्पा की गई है उसमें कई विसंगतियाँ हैं, जैसे किसी प्रत्याशी के सामने सरनेम, तो किसी का नाम पहले अंकित है। इस प्रकार की त्रुटि को स्वीकार्य नहीं किया जा सकता।उक्त ज्ञापन देते समय सद्भावना पैनल के संतोष गर्ग, प्रकाश मीणा, लोकेंद्र गोस्वामी, संतोष हरभजनका व दयाराम कुकरेजा, सतीश राजवानी व हजारीलाल मालवीय विशेष रूप से उपस्थित थे।
सद्भावना पैनल की ओर से हजारीलाल मालवीय, सतीश राजवानी व दिनेश हरभजनका ने मुख्य चुनाव अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज करते हुए बताया कि आपने निर्वाचन नियमावली व निर्वाचन कार्यक्रम 2019 के परिपत्र में अनाज तिलहन व्यावसायिक संघ के रजिस्ट्रेशन क्रमांक व वर्ष का उल्लेख नहीं किया है, जो कि संवैधानिक है।व्यापारी हजारीलाल मालवीय ने आरोप लगाते हुए बताया कि मतदाता सूची के अनुसार चुनाव अधिकारी ने अंतिम क्षण 12 अगस्त की शाम तक निर्वाचन कार्यालय में 10 फार्म लिये हैं, जिसका सीरियल क्रमांक 88 से लगाकर 97 है। उक्त नामांकन का आवेदन पत्र मतदाता सूची के अनुसार भरा गया है तथा उसके अनुसार प्रत्याशियों की सूची 13 अगस्त को प्रत्याशित की जाना थी, किन्तु चुनाव अधिकारी द्वारा मतसूची के अनुसार प्रत्याशियों की सूची का चस्पा नहीं किया गया और चुनाव अधिकारी मोहन मुकुल ने मनमाने तरीके से साधारण सभा के ठहराव प्रस्ताव के विपरीत जाकर व अनाज तिलहन संघ के नियम व उपनियमों के विपरीत जाकर कुछ प्रत्याशियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह किया, जिसका हम सभी विरोध करते हैं व मांग करते हैं कि उक्त प्रत्याशियों के नामांकन फार्म तत्काल निरस्त किये जाएं।सद्भावना पैनल के प्रत्याशी सतीश राजवानी ने बताया कि चुनाव अधिकारी द्वारा प्रत्याशियों की जो सूची चस्पा की गई है उसमें कई विसंगतियाँ हैं, जैसे किसी प्रत्याशी के सामने सरनेम, तो किसी का नाम पहले अंकित है। इस प्रकार की त्रुटि को स्वीकार्य नहीं किया जा सकता।उक्त ज्ञापन देते समय सद्भावना पैनल के संतोष गर्ग, प्रकाश मीणा, लोकेंद्र गोस्वामी, संतोष हरभजनका व दयाराम कुकरेजा, सतीश राजवानी व हजारीलाल मालवीय विशेष रूप से उपस्थित थे।