अजमेर: राजस्थान

ट्रिपल तलाक बिल पास होने के बाद भी पति ने पत्‍नी को दिया तीन तलाक, पुलिस में शिकायत दर्ज

(देवराज सिंह चौहान) अजमेर: संसद में ट्रिपल तलाक का बिल पास होने के बाद अजमेर में पहला मामला सामने आया है. ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के खादिम सयैद सलीमुद्दीन उर्फ सलीम बापू के खिलाफ दरगाह थाने में 3 तलाक का मामला उनकी दूसरी पत्नी द्वारा दर्ज करवाया गया है. इस मामले को लेकर जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है. वहीं पुलिस ने पीड़िता का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सूत्रों की मानें तो आरोपी पति ने इससे पूर्व 7 शादियां कर रखी हैं. फिलहाल पुलिस ने विधिक राय लेकर जांच शुरू कर दी है.

आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा मंजूरी मिलने के बाद हाल ही में ही ट्रिपल तलाक बिल को पास किया गया है. जिसमें मुस्लिम महिलाओं को एक साथ तीन तलाक को अपराध करार दिया गया है. जिसके तहत पति द्वारा पत्नी को ट्रिपल तलाक दिए जाने पर पति को 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और इसको लेकर महिलाएं अब पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकती हैं.
ट्रिपल तलाक देने पर ये होंगे प्रावधान
1. देश में अब ट्रिपल तलाक अपराध होगा.
2. ट्रिपल तलाक देने पर पति को अधिकतम 3 साल की सजा मिल सकती है.
3. पीड़िता या रिश्तेदार अब एफआईआर दर्ज करा सकते हैं.
4. अब कोई भी मुस्लिम पति अगर पत्नी को तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी होगा.
5. किसी भी स्वरूप में दिया गया तीन तलाक अवैध होगा.
6. जो भी तीन तलाक देगा, उसको तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता है.
7. तीन तलाक देना गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध होगा.
8. तीन तलाक से पीड़ित महिला अपने और अपने नाबालिग बच्चों के लिए मजिस्ट्रेट से भरण-पोषण और गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है.
9. मजिस्ट्रेट तय करेगा कितना गुजारा भत्ता देना है.
10. महिला अपने नाबालिग बच्चों की कस्टडी के लिए भी मजिस्ट्रेट से गुहार लगा सकती है.